झुंझुनूं : राज्य में उपभोक्ता हेल्पलाइन सुदृढ़ीकरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 1 के खंड ‘घ’ के अनुसरण में राज्य सरकार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया है। झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के उप पंजीयक से मिले पत्रानुसार राज्य सरकार ने अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले पदेन शासन उप सचिव एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उप निदेशक, (विधि एवं संस्थापन) एवं पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उप निदेशक (योजना एवं प्रचार प्रसार) एवं पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, उपभोक्ता मामले तथा संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी को भी राज्य सरकार की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं समस्त जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को भी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के लिए परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है। ग़ौरतलब है कि इससे राज्य में उपभोक्ता अधिकारों को अधिक मजबूती मिलेगी। क्योंकि अब राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी किसी भी स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर परिवाद दर्ज करवा सकेंगे।