छात्राओं से छेड़छाड़ पर मदरसा व्यवस्थापक को 5 साल कारावास:दो साल पुराने इस मामले में तत्कालीन मदरसा व्यवस्थापक को 60 हजार से भी किया दंडित
छात्राओं से छेड़छाड़ पर मदरसा व्यवस्थापक को 5 साल कारावास:दो साल पुराने इस मामले में तत्कालीन मदरसा व्यवस्थापक को 60 हजार से भी किया दंडित

टोंक : विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने निवाई क्षेत्र के मदरसे में छात्राओं से गंदी हरकत करने के दो साल पुराने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए मदरसा के तत्कालीन व्यवस्थापक फिरोज अख्तर को 5 साल जेल की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश शर्मा ने 47 वर्षीय मदरसा के तत्कालीन व्यवस्थापक फिरोज अख्तर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि तत्कालीन व्यवस्थापक फिरोज ने निवाई क्षेत्र में एक मदरसे में 3 नाबालिग बच्चियों को चाकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया और छेड़छाड़ की।
करीब 12 वर्षीय बच्चियों की शिकायत पर निवाई थाने में जून 2022 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मदरसा के तत्कालीन व्यवस्थापक को निवाई पुलिस ने गिरफ्तार उसे न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया। उधर, पुलिस ने इस मामले की जांच कर 2 मई 2023 कोर्ट में चालान पेश किया। उसके बाद विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने पीड़िताओं की ओर से कोर्ट में गवाह और दस्तावेज पेश किए। पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश शर्मा ने आज मदरसा के तत्कालीन व्यवस्थापक फिरोज अख्तर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुएहु फैसला सुनाया। इसमें उसे 5 साल कारावास और 60 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया।