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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की जानकारी दी


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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की जानकारी दी

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की जानकारी दी

चूरू : भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के मार्गदर्शन में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 के उपलक्ष में जिला स्तरीय ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013’  के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में विभाग के सुपरवाईजर, साथिन, सखी केंद्र स्टाफ आदि उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी सलाहकार रामेश्वर लाल, मिशन शक्ति जेंडर स्पेशलिस्ट ज्ञान प्रकाश गोदारा ने कानूनी जानकारी दी।

इस दौरान ब्लॉक सुपरवाइजर पूजा गेट, अंकिता चौधरी, संगीता, निशा मौर्य, सुशीला माचरा, शकुंतला, सखी प्रबंधक पूनम, चूरू ब्लॉक साथिन एव कार्यालय स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कार्यवाहक उप निदेशक जयप्रकाश ने बताया कि जिले में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक बेटी बचाओ बेटी पढाओ अन्तर्गत जिला, ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढाओ शपथ, लड़कियों के बीच कौशल विकास के महत्व पर विशेष महिला सभा, खेल कूद प्रतियोगिता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष चर्चा मेगा जाजम बैठक, बेटी जन्मोत्सव, लैगिंक असमानता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर, ग्राम पंचायत पर साथिन द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं।

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