सीकर में 11 लाख का लोन 3 लाख में निपटाया:एडीजे बोलीं- लोक अदालत में किसी की हार जीत नहीं होती, 14 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई हुई
सीकर में 11 लाख का लोन 3 लाख में निपटाया:एडीजे बोलीं- लोक अदालत में किसी की हार जीत नहीं होती, 14 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई हुई

सीकर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की ओर से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिलेभर में आयोजित लोक अदालत में सुनवाई के लिए 16 बेंचों ने 14 हजार से अधिक चिन्हित मामलों की सुनवाई की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व एडीजे शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत में आज तीन से अधिक लोगों के घर बसाए गए हैं। जो पति-पत्नी कई सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे आज लोग अदालत में समझाइश के बाद दोनों खुशी-खुशी अपने घर चले गए हैं। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले में क्लेम दिए गए हैं।

इसके अलावा लिटिगेशन मामलों में भी सुनवाई की गई है। वहीं एक मामला बैंक का ऐसा था जिसमें बैंक के कस्टमर ने बैंक का 11 लाख रुपए का लोन चुकाना था। लेकिन वह लोन चुकाने में असमर्थ था। उसके घर की आर्थिक स्थित ठीक नहीं थी। जिसके बाद मामला लोक अदालत में आया और 3 लाख में निपटारा हुआ।
एडीजे शालिनी गोयल ने कहा कि लोक अदालत में आमजन को सस्ता, सुलभ न्याय मिलता है और इसके लिए कोई अपील नहीं करनी पड़ती । लोक अदालत में प्रकरण आने के बाद तुरंत प्रकरण का निपटारा होता है। लोक अदालत में आए केस में तो किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार । किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं रहती।