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माननीय जैसा रुतबा:बे-रोकटोक दौड़ रहीं विधानसभा का फर्जी स्टीकर लगी गाड़ियां; कलर प्रिंट आउट चिपका रहे


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माननीय जैसा रुतबा:बे-रोकटोक दौड़ रहीं विधानसभा का फर्जी स्टीकर लगी गाड़ियां; कलर प्रिंट आउट चिपका रहे

माननीय जैसा रुतबा:बे-रोकटोक दौड़ रहीं विधानसभा का फर्जी स्टीकर लगी गाड़ियां; कलर प्रिंट आउट चिपका रहे

जयपुर : पिछले सप्ताह टांटियावास टोल नाके पर विधानसभा का फर्जी स्टीकर लगी कार पकड़ में आई थी। इस पर परबतसर विधायक रामनिवास गांवड़िया की कार का स्टीकर लगा था। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि प्रदेश में ऐसे स्टीकर लगी सैकड़ों कार बिना रोकटोक सड़कों पर दौड़ रही हैं।

इन पर स्टीकर का कलर प्रिंट चिपका हुआ है। दूर से ये असली जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इन पर न तो यूनिक नंबर लिखा है और ना ही थ्रीडी होलोग्राम लगा है। इनका आकार भी असली से अलग है। बता दें कि विधानसभा के मार्शल स्टीकर को जारी करते हैं। राजस्थान विधानसभा के मार्शल संजय चौधरी ने बताया कि एक विधायक को कार पर लगाने के लिए एक स्टीकर मिलता है। यह सिर्फ विधानसभा में प्रवेश के लिए होता है। इस पर यूनिक नंबर होता है और थ्रीडी होलोग्राम लगा होता है।

स्टीकर पर कार का नंबर और विधायक की विभाजन संख्या भी लिखी होती है। यह दो साल के लिए मान्य होता है। इस दौरान विंडशील्ड टूटने या और किसी वजह से स्टीकर खराब हो जाए तो विधायक के अनुरोध पर उसी कार के लिए दूसरा स्टीकर जारी किया जाता है।

2023 में खरीदी कार पर 2021 का स्टीकर

कार 23 बीएच 3197 एल पर 2021-22 का स्टीकर लगा है, जबकि इसकी खरीद ही नवंबर 2023 में हुई है। स्टीकर पर विधायक की विभाजन संख्या नहीं है। ये कार जयपुर के महेंद्र सिंह शेखावत के नाम है।

नवलगढ़ की कार पर राज्य मंत्री बाघमार का स्टीकर

कार आरजे 18 यूबी 3119 पर स्टीकर का कलर प्रिंटआउट चिपका है। इस पर विधायक की विभाजन संख्या 110 लिखी है, जो राज्य मंत्री मंजु बाघमार की है। ये कार नवलगढ़ के यजुवेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर है।

जयपुर की कार पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्टीकर लगा रखा

कार आरजे 14 यूडी 7008 पर फर्जी स्टीकर लगा है। ये जयपुर के रेवती रमन शर्मा के नाम रजिस्टर्ड है। इस पर विधायक की विभाजन संख्या 109 लिखी है, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की है।

पांच हजार का चालान, मुकदमा भी दर्ज होता है

वाहन पर फर्जी स्टीकर लगाना पंजीयन की शर्तों का उल्लंघन है। 5 हजार का चालान होता है। वहीं, जाली स्टीकर बनाने और फर्जीवाड़ा कर इसके उपयोग पर मोटर व्हीकल एक्ट व भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज होता है।

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