झुंझुनूं : झुंझुनूं शहर में मंड्रेला रोड स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी प्रोजेक्ट में अधूरे पड़े फ्लैट्स के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सख्ती का असर अब दिखने लगा है।
उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गई व्यक्तिगत पेशी की अंतिम तिथि से एक दिन पहले शुक्रवार को ही झुंझुनूं उपखंड अधिकारी ने परिवादी चंद्रशेखर के मामले में नगर परिषद से वसूली कुर्की वारंट की पालना में 4 लाख 23 हजार 7 सौ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार के माध्यम से लेकर जिला आयोग अध्यक्ष मनोज मील के समक्ष पेश होकर वसूली योग्य राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया है।
गौरतलब है कि उपभोक्ता आयोग ने एसडीएम को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक वसूली कुर्की वारंट की पालना नहीं करने पर जिला आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने एवं आयोग के न्यायिक आदेश की अवज्ञा करने पर विधिक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए पर स्पष्ट करने को आदेशित किया था।
जिला आयोग अब यह अवॉर्ड राशि 4,23,700 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट परिवादी को सौंपेगा। परिवादी चंद्रशेखर ने इस मौके पर उपभोक्ता आयोग को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे इस प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी उपभोक्ताओं को भी न्याय की आस बंधी है।
गौरतलब है कि जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने भी कार्यभार ग्रहण करने के बाद गत 12 सितंबर को एसडीएम को पत्र लिखकर इस मामले में नगर परिषद से वसूली के स्पष्ट निर्देश दिए थे।