[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

डॉ. मेहरानिया के एपीओ आदेश पर स्टे:नीमकाथाना पशुपालन विभाग के उपनिर्देशक पद पर फिर करेंगे जॉइन


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
टॉप न्यूज़नीमकाथानाराजस्थानराज्यसीकर

डॉ. मेहरानिया के एपीओ आदेश पर स्टे:नीमकाथाना पशुपालन विभाग के उपनिर्देशक पद पर फिर करेंगे जॉइन

डॉ. मेहरानिया के एपीओ आदेश पर स्टे:नीमकाथाना पशुपालन विभाग के उपनिर्देशक पद पर फिर करेंगे जॉइन

नीमकाथाना : नीमकाथाना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट) ने पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. रणजीत मेहरानिया के एपीओ आदेश पर स्थगन (स्टे) दे दिया है। 6 सितंबर 2024 को पशुपालन विभाग के जिला उपनिदेशक के एपीओ आदेश किए गए थे, जिसे 11 सितंबर 2024 को कोर्ट ने स्थगित कर दिया।

बता दें, 6 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा डॉ. मेहरानिया के एपीओ का आदेश जारी किया गया था और 10 सितंबर 2024 को संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर ने उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया था।

डॉ. मेहरानिया ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिस पर 11 सितंबर 2024 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट) ने एपीओ आदेश और उनके कार्यमुक्ति आदेश पर स्थगन दे दिया। इस निर्णय के अनुसार, डॉ. मेहरानिया को फिर से जिला उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना के पद पर कार्य ग्रहण करने की अनुमति मिली है और वे निरंतर राजकीय सेवा पर बने रहेंगे।

ट्रिब्यूनल कोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने डॉ. मेहरानिया की ओर से वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधिकरण के सदस्य लेखराज तोसाबड़ा और श्रुति शर्मा ने स्थगन आदेश जारी किया।

Related Articles