नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:50 हजार का जुर्माना लगाया, 4 को बरी किया
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:50 हजार का जुर्माना लगाया, 4 को बरी किया
झुंझुनूं : झुंझुनूं पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पिलानी निवासी सुशील कुमार पुत्र सीताराम को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सजा के साथ साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार 10 जनवरी 2020 को पीड़िता के परिजनों ने सुशील कुमार सहित चार अन्य के खिलाफ लड़की को घर से बहला फुसलाकर और भगाकर बलात्कार करने का पिलानी थाने में मामला दर्ज करवाया था।
घटना के दौरान नाबालिग लड़की उम्र साढे 16 साल की थी। पुलिस ने तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी की।
उन्होंने 15 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए झुंझुनूं पॉक्सो न्यायालय ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि आरोपी सुशील कुमार को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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