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RPS Rule Amendment : राजस्थान सरकार ने पुलिस सेवा में OBC वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट समाप्त की


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RPS Rule Amendment : राजस्थान सरकार ने पुलिस सेवा में OBC वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट समाप्त की

प्रदेश की भजन लाल सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में ओबीसी वर्ग (OBC) को उम्र में मिलने वाली 5 साल की रियायत को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने समाप्त कर दिया है.

जयपुर : राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में ओबीसी वर्ग (OBC) को उम्र में मिलने वाली 5 साल की रियायत को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने खत्म कर दिया है. इस बारे में शुक्रवार देर शाम एक नोटिफिकेशन जारी होते ही राज्य की राजनीति गर्म हो गई है. दो दिन पहले विधानसभा में ‘ठाकुर का कुआं’ कविता पढ़कर सोशल मीडिया पर चर्चित हुए कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाते हुए सड़क से लेकर सदन तक ‘ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई’ लड़ने का संकल्प किया है.

‘सरकार ने फिर दिखाई राजशाही मानसिकता’

अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से हरीश चौधरी ने सरकारी आदेश की फोटो साझा करते हुए लिखा, ‘राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाली पांच वर्ष की छूट को खत्म कर सरकार ने अपनी राजशाही मानसिकता को फिर से उजागर किया है. क्या हम अब भी चुप रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं. सरकार के हर अन्याय के खिलाफ हम सड़क से सदन तक एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे.

राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, कि पुलिस सेवा में OBC समुदाय को दी जाने वाली अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की रियायत को 16 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दिया गया है. इस पर रिएक्शन देते हुए, राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा, “यह OBC वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है. मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस आदेश को छात्रहित में रद्द करें.”

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