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कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिले : हाईकोर्ट


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कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिले : हाईकोर्ट

सेवानिर्वती शिक्षा विभाग कर्मचारी की याचिका पर दिया है फैसला

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : सुभाष चन्द्र चौबदार

नवलगढ़ : शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद से रिटायर प्रार्थी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि वे भी 1 जुलाई को मिलने वाली वेतन वृद्वि के हक़दार है। सरकार को निर्देशित किया गया, कि वह कोर्ट की आदेश की पलना करे। जस्टिस जीआर मीना की एकलपीठ ने यह आदेश भैरूणसिंह पुत्र बैगा राम निवासी बिरौल,नवलगढ़ की याचिका पर दिया।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट महेन्द्र कुमार सैनी ने पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का रिटायरमेंट 30 जून 2017 को हुआ था, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्वि का लाभ नही दिया गया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 के जरिये प्रदेश के सभी अफसर व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्वि में समानता लाने के लिए सालाना वेतन वृद्वि की तारीख 1 जुलाई तय की थी। अभी तक राज्य सरकार व इससे जुड़े बोर्ड व निगमों में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्वि का लाभ दिया जाता है। लेकिन 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जिस कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले तक एक साल काम किया है तो उसे वेतन वृद्वि मिले।

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