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उदयपुर की कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को दिए आदेश:पेपर लीक के फरार मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की संपत्ति कुर्क करने के आदेश


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उदयपुर की कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को दिए आदेश:पेपर लीक के फरार मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

उदयपुर की कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को दिए आदेश:पेपर लीक के फरार मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

जयपुर/उदयपुर : द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-22 के पेपर लीक मामले में कोर्ट ने डेढ़ साल से फरार सुरेश ढाका की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही ढाका को स्थायी वारंटी घोषित किया है। पेपर लीक मामले में विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कोर्ट में मुख्य आरोपी जालोर हाल वैशाली नगर, जयपुर निवासी सुरेश पुत्र मांगीलाल ढाका की जयपुर में स्थित संपत्ति को कुर्क करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था।

शनिवार को इस पर सुनवाई हुई। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि ढाका के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 में इश्तिहार जारी हुआ था। इसके बाद भी आरोपी का सुराग नहीं मिला। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एडीजे-1 कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को ढाका की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किया।

अभ्यर्थियों को चलती बस में रटवा रहे थे लीक पेपर

उदयपुर पुलिस ने 23 दिसंबर, 2022 को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने का खुलासा किया था। पुलिस ने बेकरिया थाने के बाहर चलती बस में पेपर हल करते अभ्यर्थियों, प्रिंसिपल और एमबीबीएस स्टूडेंट समेत 46 जनों को पकड़ा था। इसमें वे अभ्यर्थियों को लीक पेपर रटवा रहे थे।

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