अब 1 लाख नहीं 10 हजार रुपए ही लगेंगे:शराब की दुकानों की आवेदन शुल्क घटाया,नीलामी नहीं होने पर आवेदन शुल्क 90% घटाया
अब 1 लाख नहीं 10 हजार रुपए ही लगेंगे:शराब की दुकानों की आवेदन शुल्क घटाया,नीलामी नहीं होने पर आवेदन शुल्क 90% घटाया

झुंझुनूं : पुरानी गारंटी पर ही शराब दुकानें आबंटित करना आबकारी विभाग के लिए चुनौती बन गया है। काफी प्रयासों के बाद भी दुकान आबंटन नहीं होने पर अब विभाग ने नीलामी के आवेदन शुल्क में 90 फीसदी की कमी की है। दरअसल प्रदेश में इस बार फरवरी में आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसमें गारंटी राशि पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी बढ़ाकर देने का प्रावधान किया गया था। इसलिए शराब ठेकेदारों ने यह कहते हुए दुकानों के प्रति रूचि नहीं दिखाई कि गारंटी राशि अधिक है।
इस कारण अकेले झुंझुनूं जिले में 285 में से महज 107 दुकानों का ही आबंटन हो पाया था। 178 दुकानों का आबंटन नहीं हो पाया। इस बीच लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग गई। ऐसे में आबकारी विभाग ने रिन्यूवल नहीं हुई दुकानों को 30 जून तक पुराने ठेकेदारों को ही 10 फीसदी गारंटी बढ़ाकर चलाने के लिए कह दिया। कई दुकानदारों ने ऐसा करने से मना कर दिया।
लगातार प्रयासों के बावजूद दुकानों का आबंटन नहीं होने पर अब विभाग ने आवेदन शुल्क में 90 फीसदी कमी करते हुए एक लाख की बजाय 10 हजार रुपए कर दिया। जिन दुकानों का आबंटन नहीं हुआ है। उसके लिए 25 जून से फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 27 जून की शाम पांच बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। उसी दिन आबंटन किया जाएगा।