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पति के खिलाफ दर्ज करवाया तीन तलाक का मामला:मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज


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पति के खिलाफ दर्ज करवाया तीन तलाक का मामला:मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज

पति के खिलाफ दर्ज करवाया तीन तलाक का मामला:मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज

चूरू : चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर साजिश रचकर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर आईपीसी की धारा और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा चार में पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चूरू कोतवाली थाने में तीन तलाक के सम्बन्ध में यह पहला मामला दर्ज हुआ है।

कोतवाली थाना के एसआई रामशरण ने बताया कि 38 वर्षीय महिला ने मामला दर्ज करवाया है कि साल 2001 में उसका निकाह चूरू निवासी युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही वह अपने पति के साथ रहती है। शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था। इस मामले में उसने महिला थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। जिसके बाद से उसका पति अलग रह रहा है। 24 मार्च 2024 को आरोपी अपने साथ 2 लोगों को लेकर उसके घर के गेट पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। तब महिला अपनी बेटी के साथ वहां पहुंची और दरवाजा खोला। गेट पर ही पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें तीन तलाक देता हूं। मेरी तरफ से तलाक, तलाक, तलाक आज से मेरा और तुम्हारा मियां बीबी का रिश्ता समाप्त हो गया है। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। मैनें तलाक दे दिया है। इसके दो गवाह में अपने साथ लेकर आया हूं। पति के ऐसा करने पर पत्नी ने इसे मुस्लिम सरियत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह बताया तो आरोपी ने कहा कि जो भी है। मैनें तुम्हें तलाक दे दिया है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने षडयंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से तलाक दिया है। पति के द्वारा 24 मार्च 2024 को इस तरह तीन तलाक देना मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019) की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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