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नियमों ने तोड़ी दी निजी स्कूल में पढ़ने की आस:उम्र के फेर ने उलझाया, हजारों बच्चे वंचित हुए


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नियमों ने तोड़ी दी निजी स्कूल में पढ़ने की आस:उम्र के फेर ने उलझाया, हजारों बच्चे वंचित हुए

नियमों ने तोड़ी दी निजी स्कूल में पढ़ने की आस:उम्र के फेर ने उलझाया, हजारों बच्चे वंचित हुए

झुंझुनूं : आरटीई के नए नियमों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। नए गाइड लाइन ने हजारों बच्चों के निजी स्कूल में पढ़ने के सपने को तोड दिया है। बहुत ऐसे बच्चे है जिनके पास ये आखिरी साल था। उनके परिजन उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उम्र के पेंच ने आस तोड़ दी।

निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग हर वर्ष समाज के दुर्बल एवं असुविधा ग्रस्त समूह के बालकों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाने के लिए गाइडलाइन जारी करता है, जिसके तहत गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश निशुल्क होता है, लेकिन इस बार नई आयु पॉलिसी बनाने से जिले में हजारो बच्चे वंचित हो गए है। निदेशालय द्वारा कक्षा-एक की आयु सीमा में एक साल की कटौती कर दी है।

सरकार ने पहली कक्षा की आयु सीमा में बदलाव करते हुए 6 से 7 साल तक के बच्चों को ही निशुल्क प्रवेश के लिए पात्र माना। जबकि, पिछले साल तक यह आयु 5 से 7 साल निर्धारित थी। ऐसे में नए नियम से सैंकड़ों बच्चे सीधे-सीधे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए, जिन बच्चों की उम्र इस साल 31 जुलाई 2024 तक 5 से 6 साल के बीच है, अब वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत मामले सामने आ रहे है, जिनकी उम्र 6 से 7 के बीच है लेकिन फिर भी आवेदन नहीं हो पा रहा है। ऐसे अभिभावक रोज शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे है।

यह है नई पॉलिसी

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में प्री प्राइमरी कक्षा में गैर सरकारी विद्यालयों में पीपी प्लस 3 आयु सीमा तीन से चार साल एवं कक्षा प्रथम में आयु सीमा छह से सात के मध्य होना चाहिए।

इन नियमों के चलते उन्हीं विद्यालयों में प्रवेश हो पाएगा, जिन विद्यालयों में पीपी प्लस 3 संचालित है। जो विद्यार्थी आयु सीमा पांच से छह के उन्हें निशुल्क प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना है। ऐसे में सैकड़ों बच्चे आरटीई के दायरे से बाहर हो गए।

नए नियम वंचित कर दिया

पिछली बार नंबर नही आया था। उम्मीद थी कि इस बार नंबर आ जाएगा। लेकिन नए नियम ने परेशानी बढ़ा दी है। मेरे बच्चे की उम्र 6 से 7 के बीच है, दो महीने बाद बच्चे की उम्र 7 सात से उपर हो जाएगी। अब कभी भी आरटीई में आवेदन नही हो पाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज ढ़ाका ने बताया कि उच्च स्तर का मामला है, हमारे हाथ में कुछ नही है, जो नियम है, उस हिसाब से ही आवेदन होगा।

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