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मतदान के दौरान मतदाता पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज


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मतदान के दौरान मतदाता पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

मतदान के दौरान मतदाता पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

चूरू : लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल को मतदान के दौरान मतदाता अपनी पहचान के लिए ईपिक के अलावा वैकल्पिक तौर पर अन्य 12 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता वैकल्पिक तौर पर फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/ विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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