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बिना बताए नहीं छोड़ेंगे कुर्सी:सक्षम अधिकारी की परमिशन से ही मिलेगी छुट्टी, काम के समय इधर उधर नहीं घूम सकेंगे स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक, घूमते मिले तो कार्रवाई होगी


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बिना बताए नहीं छोड़ेंगे कुर्सी:सक्षम अधिकारी की परमिशन से ही मिलेगी छुट्टी, काम के समय इधर उधर नहीं घूम सकेंगे स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक, घूमते मिले तो कार्रवाई होगी

बिना बताए नहीं छोड़ेंगे कुर्सी:सक्षम अधिकारी की परमिशन से ही मिलेगी छुट्टी, काम के समय इधर उधर नहीं घूम सकेंगे स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक, घूमते मिले तो कार्रवाई होगी

झुंझुनूं : काम के समय बिना किसी वजह इधर – उधर घूमने वाले और बिना बताए छुट्टी पर जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियाें पर सख्ती होगी। अब बिना बताए वह कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगे। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अथवा नर्सिंग कर्मचारी प्रकोष्ठ के बाहर जाते हैं, तो आवागमन पंजिका में जाने का कारण लिखना होगा। इसके बाद ही कार्यालय छोड़ सकेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि कई अधिकारी एवं कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी के ही अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे राज कार्य बाधित होता है। इसे देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेंगे। साथ ही अपनी उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ बायोमैट्रिक मशीन से भी उपस्थिति दर्ज करनी अनिवार्य होगी। निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था में उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से न होने पर प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

हाजरी लगाने बाद हो जाते गायब कई बार देखने में आता है कि उपस्थिति लगाने के बाद विभाग के कई कार्मिक काम को छोड़कर इधर उधर चले जाते है। इससे आमजन परेशान होते रहते है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगा। केवल दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक 30 मिनट भोजनावकाश में ही स्थान छोड़ सकेंगे। इस समय के अलावा कोई कार्मिक कुर्सी नहीं छोड़ेगा।

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