50 हजार से ज्यादा कैश ले जाने पर होगी कार्रवाई:अपने साथ ले जा रहे रुपए का देना होगा रिकॉर्ड
50 हजार से ज्यादा कैश ले जाने पर होगी कार्रवाई:अपने साथ ले जा रहे रुपए का देना होगा रिकॉर्ड

झुंझुनूं : आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में यदि आप 50 हजार से अधिक राशि लेकर जा रहे है तो कार्रवाई हो सकती है। राशि भी जब्त हो सकती है। हालांकि, चुनाव प्रलोभन प्रमाणित नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति की राशि को रिलीज कर दिया जाता है। यदि आप ज्यादा राशि लेकर जा रहे हैं, तो चुनाव आचार संहिता के दौरान आपसे पूछताछ की जाएगी और नकदी के संबंध में आपको प्रमाण देने होंगे।
बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निगरानी
चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपए तय कर रखी है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा जिला स्तर पर गठित लेखा प्रकोष्ठ की कमेटी को देना होगा।
दूसरी तरफ किसी भी यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप से रोजाना पचास हजार रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है। इससे बड़े ट्रांजैक्शन पर पेन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश ने बताया कि आम लोगों और व्यापारियों को 50 हजार से अधिक कैश ले जाने पर तीन दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है। इसके लिए उन्हें बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी होगी।
ये होना जरूरी
पहचान पत्र
कैश लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेन-देन से उसके संबंध का प्रमाण देना होगा।
कैश विड्रॉल का प्रूफ
जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, ताकि ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है।
यूज का प्रूफ
पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण, ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा।