चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:श्रीमाधोपुर में कोर्ट ने सुनाई एक साल जेल की सजा, 3.90 भुगताने के दिए आदेश
चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:श्रीमाधोपुर में कोर्ट ने सुनाई एक साल जेल की सजा, 3.90 भुगताने के दिए आदेश

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सैनी ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को एक साल की जेल की सजा सुनाते हुए चेक राशि 3 लाख रुपए के लिए 3 लाख 90 हजार रुपए के भुगतान के आदेश दिए है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी श्रीमाधोपुर निवासी पवन कुमार सेवदा पुत्र बजरंगलाल से आरोपी हांसपुर निवासी मंगल चंद सैनी पुत्र चौथमल ने नवंबर 2016 में 3 लाख रूपए नगद उधार लिए थे। इस उधार ली गई राशि के भुगतान की एवज में आरोपी ने परिवादी को एक चेक 20 दिसंबर 2018 को देय का दिया था। परिवादी ने संबंधित बैंक में इस चेक को लगाया जो दिनांक 25 फरवरी 2019 को बाउंस हो गया।
इस पर परिवादी ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी मंगलचंद को 12 मार्च 2019 को विधिक नोटिस भिजवाया, इस पर भी आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो आरोपी के खिलाफ परिवादी पवन कुमार सेवदा ने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई। परिवादी की और से पैरवी एडवोकेट अमित कुमार ठठेरा ने की।