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मासूम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास


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मासूम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो अदालत ने पीपली निवासी राजेश उर्फ भोला पर लगाया 1.50 लाख रुपए का जुर्माना, अभियोजन पक्ष ने पेश किए 23 गवाह और 45 साक्ष्य

झुंझुनूं : पॉक्सो अदालत ने पौने पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी पीपली निवासी राजेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार, 14 अप्रैल को आरोपी मासूम बच्ची को अकेला देखकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। करीब आधे घंटे तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान एक खंडहर से बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी बच्ची के साथ गंभीर अपराध करते हुए मिला। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने का प्रयास भी किया।

ग्रामीणों को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और तुरंत पिलानी थाना पुलिस को सूचना दी।

राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवी करते हुए अदालत में 23 गवाहों के बयान और 45 साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी राजेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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