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सीकर में नानी बाईपास पर बिना अनुमति लगे होर्डिंग और बैनर जब्त


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सीकर में नानी बाईपास पर बिना अनुमति लगे होर्डिंग और बैनर जब्त

नगर परिषद की कार्रवाई, अब अवैध प्रचार सामग्री लगाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा

सीकर : जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने सोमवार को नानी बाईपास पर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बोर्ड जब्त किए। यह कार्रवाई नगर परिषद सभापति खतीजा बानो और आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में की गई।

नगर परिषद ने आमजन, कोचिंग संस्थानों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं से शहर की ऐतिहासिक विरासत और सुंदरता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। परिषद ने स्पष्ट किया कि किसी भी सर्किल, सार्वजनिक स्थल या प्रतिबंधित स्थान पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग नहीं लगाए जाएं। प्रचार सामग्री केवल नगर परिषद द्वारा निर्धारित अधिकृत स्थानों पर नियमानुसार अनुमति लेने के बाद ही लगाई जा सकती है।

अवैध होर्डिंग से दुर्घटनाओं का भी खतरा

नगर परिषद के अनुसार, शहर के विभिन्न सर्किलों, चौराहों और डिवाइडरों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। साथ ही, इससे यातायात व्यवस्था बाधित होने और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। आमजन की सुविधा और जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिषद ने नागरिकों से नियमों की पालना करने तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने की अपील की है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नगर परिषद ने दोबारा चेतावनी दी है कि बिना अनुमति फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्रचार सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। परिषद का उद्देश्य अनधिकृत प्रचार सामग्री पर नियंत्रण करना और सीकर की ऐतिहासिक विरासत, शहर की पहचान तथा सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता को सुरक्षित रखना है।

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