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चूरू में तीन प्रतिष्ठानों पर 49,500 रुपए जुर्माना, धर्मकांटों की जांच में मिली अनियमितताएं


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चूरू में तीन प्रतिष्ठानों पर 49,500 रुपए जुर्माना, धर्मकांटों की जांच में मिली अनियमितताएं

टोल प्लाजा टिडियासर सहित तीन जगह औचक निरीक्षण, बिना सत्यापन के वजन मापने वाले उपकरण मिलने पर कार्रवाई

चूरू : उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने जिले में टोल प्लाजा, धर्मकांटों और अन्य प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम, 2011 के तहत की गई जांच में तीन प्रतिष्ठानों पर कुल 49,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकी नंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में विभागीय दल ने जिले में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। देवकी नंदन ने बताया कि रतनगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग-11 स्थित टिडियासर टोल प्लाजा पर सत्यापन नहीं कराए गए चार चलते वाहनों के वजन मापने वाले उपकरण और बांट मिले। इस पर 30,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह सुजानगढ़ के डूंगरास धर्मकांटे पर सत्यापन नहीं होने के कारण 9,500 रुपए तथा रतनगढ़ के बालाजी कंप्यूटर धर्मकांटे पर अनियमितता मिलने पर 9,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य वजन मापने वाले उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

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