बिजली बिल 24 हजार रुपए या अधिक आने पर पेंशन बंद नहीं, पहले होगी आय की जांच
राजस्थान में 3.02 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी चिह्नित, भुगतान अस्थायी रूप से रोका; पात्र मिलने पर फिर शुरू होगी पेंशन
जयपुर : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों की जांच की जा रही है, जिन्होंने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच सालाना 24 हजार रुपए या इससे अधिक का बिजली बिल जमा कराया है। जनाधार प्राधिकरण की ओर से विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 2 लाख 5 हजार 998 परिवारों के 3 लाख 2 हजार पेंशन लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है।
आय की पात्रता की होगी जांच
आयोजन विभाग के संदर्भ पत्र के अनुसार, इन पेंशन लाभार्थियों की ओर से आवेदन और वार्षिक सत्यापन के समय 48 हजार रुपए की वार्षिक आय सीमा के भीतर होने की घोषणा की गई थी। बिजली बिल भुगतान की राशि के आधार पर उनकी आय पात्रता पर संदेह जताते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित पेंशन स्वीकृति अधिकारियों को लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनकी आय की गहन जांच करने को कहा गया है। जांच में आय निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर नियमानुसार पेंशन निरस्त की जाएगी। वहीं, पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी।
सिर्फ बिजली बिल के आधार पर स्थायी रूप से पेंशन निरस्त नहीं
निर्देशों के अनुसार, चिह्नित लाभार्थियों का पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है। अंतिम निर्णय आय पात्रता की जांच के बाद लिया जाएगा। इसलिए सालाना 24 हजार रुपए या अधिक का बिजली बिल आने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी गई है।
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