सीकर में अवैध होर्डिंग-बैनर पर नगर परिषद सख्त, निगरानी कमेटी गठित
बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता और यातायात सुरक्षा पर रहेगा जोर
सीकर : शहर की ऐतिहासिक धरोहर, सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर परिषद ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से पोस्टर, होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। इसके लिए निगरानी कमेटी का गठन किया गया है, जो शहर में अनधिकृत प्रचार सामग्री पर नजर रखेगी।
जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशन तथा नगर परिषद सभापति खतीजा बानो और आयुक्त के निर्देशानुसार गठित कमेटी शहर के प्रमुख सर्किलों, चौराहों, डिवाइडरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग व बैनरों की निगरानी करेगी। बिना अनुमति लगाई गई प्रचार सामग्री को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
अनुमति के बाद ही लगा सकेंगे प्रचार सामग्री
नगर परिषद ने आमजन, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं से अपील की है कि वे शहर की ऐतिहासिक विरासत और सुंदरता बनाए रखने में सहयोग करें। परिषद ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक और प्रतिबंधित स्थलों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाए। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर केवल निर्धारित अधिकृत स्थानों पर आवश्यक स्वीकृति लेने के बाद ही लगाए जा सकेंगे।
यातायात सुरक्षा पर भी रहेगा ध्यान
नगर परिषद के अनुसार, सर्किलों, चौराहों और डिवाइडरों पर अवैध प्रचार सामग्री से शहर का सौंदर्य प्रभावित होता है। इससे यातायात व्यवस्था बाधित होने और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में अनधिकृत प्रचार सामग्री पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
नगर परिषद का उद्देश्य अवैध पोस्टर, होर्डिंग और बैनरों पर रोक लगाने के साथ सीकर की ऐतिहासिक पहचान और सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता को सुरक्षित रखना है। परिषद ने शहरवासियों से नियमों की पालना कर सीकर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में सहयोग की अपील की है।
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