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चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद:लोहे के सरिए से सिर पर वार किए थे, दादा ने दर्ज करवाई थी FIR


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चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद:लोहे के सरिए से सिर पर वार किए थे, दादा ने दर्ज करवाई थी FIR

चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद:लोहे के सरिए से सिर पर वार किए थे, दादा ने दर्ज करवाई थी FIR

झुंझुनूं : झुंझुनूं में जमीनी विवाद में चाची की हत्या के मामले में कोर्ट ने भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घर पर सो रही चाची पर रात को भतीजे ने लोहे से सरिए से हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। हत्यारे के खिलाफ उसके दादा ने ही मामला दर्ज करवाया था। उसने दादा से भी हत्या वाले दिन मारपीट की थी।

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 कालूराम ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 23 अगस्त 2023 का बिसाऊ थाना क्षेत्र के नयाबास क्षेत्र का था। इसमें 3 साल बाद फैसला आया है।

अपर लोक अभियोजक (APP) नंदकिशोर शर्मा ने बताया- नयाबास गांव में आपसी जमीन की रंजिश के चलते दिनेश कुमार ने कमरे में सो रही अपनी चाची सुभिता देवी और पिंकी देवी पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। हमले में सुभिता देवी के सिर पर गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचीं पिंकी देवी और दादा केशरराम के साथ भी मारपीट की गई। इलाज के लिए ले जाने के दौरान सुभिता देवी की मौत हो गई थी।

जयपुर ले जाने के दौरान हुई मौत

एपीपी नंदकिशोर ने बताया- सुभिता की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जयपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में नवलगढ़ के पास उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ उसके दादा केशरराम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए।

तीन धाराओं में सजा, सभी साथ-साथ चलेंगी

मामले की सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 कालूराम ने आरोपी दिनेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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