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चना दाल के 251 और बाबू ब्रांड काजू की बिक्री पर दो माह की रोक


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चना दाल के 251 और बाबू ब्रांड काजू की बिक्री पर दो माह की रोक

जीणमाता मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए सात नमूने, दुकानदारों को दिए निर्देश

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : अशोक सिंह शेखावत

सीकर : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए जाने पर चना दाल के 251 ब्रांड और बाबू ब्रांड काजू के विक्रय, वितरण और भंडारण पर राजस्थान में दो माह के लिए रोक लगाई है।

विभाग के अनुसार, हरियाणा के सिवानी स्थित नीलकंठ इंडस्ट्रीज की ओर से निर्मित 251 ब्रांड चना दाल का नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया। इसी प्रकार बाबू काजू इंडिया के बाबू ब्रांड काजू का नमूना भी प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित मिला। इसके बाद दोनों उत्पादों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

इधर, जीणमाता मेले में श्रद्धालुओं को शुद्ध और ताजा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मावा, बेसन, तेल और मावा प्रसाद सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों फूल सिंह बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा, सुरेश कुमार शर्मा, शुभम वर्मा, सुनीता यादव और विकेश कुमार मीणा ने दुकानदारों को खाद्य सामग्री ढककर रखने तथा आवश्यकता के अनुसार ही मिठाइयां तैयार करने के निर्देश दिए। विभाग ने बताया कि मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

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