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पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर ‌ कर्मचारीयो के अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश जारी


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पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर ‌ कर्मचारीयो के अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश जारी

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर ‌ कर्मचारीयो के अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश जारी

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव — 2026 का कार्य सुचारू रूप से समय पर सम्पादित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अवकाश के संबंध में निर्देश दिए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि जारी आदेशानुसार सभी जिलास्तरीय अधिकारियों तथा चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों के अवकाश जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए उनके अवकाश प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किए जाएं, जिन पर अवकाश के कारणों के मद्देनजर अवकाश स्वीकृति /अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि निर्देशानुसार जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए कर्ततव्यारूढ़ नहीं किया गया हैं, उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों/विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश चाहे जाने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकतम दो दिवस तक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कार्मिक को पाबन्द करेंगे कि यदि उन्हें निर्वाचन कार्य हेतु कर्तव्यारूढ़ किया जाता है तो अवकाश स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। दो दिवस से अधिक के प्रकरणों में अवकाश के कारणों के मद्देनजर अवकाश स्वीकृति/ जस्वीकृति की कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर से की जाएगी। इसी के साथ जिले के समस्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अवकाश सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अवकाश स्वीकृति प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

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