चूरू में तीसरे और चौथे चरण में होंगे पंचायती राज चुनाव
चूरू में तीसरे और चौथे चरण में होंगे पंचायती राज चुनाव
चूरू : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चूरू जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीसरे और चौथे चरण में होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव मतपेटी से तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। इस बार चुनाव लड़ने के लिए संतान संबंधी बाध्यता समाप्त कर दी गई है। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख और सरपंच के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
इन पंचायत समितियों में होंगे चुनाव
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि तीसरे चरण में बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, भानीपुरा, सरदारशहर और सरदारशहर पूर्व पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। चौथे चरण में सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर, रतनगढ़, चूरू और चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराया जाएगा।
4 नवंबर और 14 नवंबर को मतदान
तीसरे चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चौथे चरण में 14 नवंबर को इसी समय मतदान होगा। पंच एवं सरपंच के लिए तीसरे चरण में 6 नवंबर और चौथे चरण में 16 नवंबर को मतदान होगा। पंच एवं सरपंच की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी। तीसरे चरण के उपसरपंच का चुनाव 7 नवंबर और चौथे चरण का 17 नवंबर को होगा।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे होगी। जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उप प्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा।
19 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन की लोक सूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक, संवीक्षा 24 अक्टूबर को और नाम वापसी 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक होगी। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।
पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए भी लोक सूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, संवीक्षा 24 अक्टूबर और नाम वापसी 26 अक्टूबर रहेगी। चौथे चरण के लिए लोक सूचना 31 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तिथि 4 नवंबर, संवीक्षा 5 नवंबर और नाम वापसी 6 नवंबर होगी।
पंच एवं सरपंच के लिए तीसरे चरण की लोक सूचना 19 अक्टूबर तथा चौथे चरण की 31 अक्टूबर को जारी होगी। तीसरे चरण में 5 नवंबर और चौथे चरण में 15 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन होंगे। संवीक्षा सुबह 11:30 बजे से और नाम वापसी दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
मतदान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
मतदान के समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र नहीं होने पर चुनाव की घोषणा से पहले जारी 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम का फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक का सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांगजन पहचान पत्र शामिल हैं।
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