सीकर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू
सीकर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू
सीकर : पंचायती राज आम चुनाव-2026 को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र और अन्य प्रतिबंधित हथियार लेकर चलने, प्रदर्शन करने या उनका उपयोग करने पर रोक रहेगी। सुरक्षा बलों, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड तथा मतदान दलों को इससे छूट दी गई है। सिक्ख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की अनुमति रहेगी। दिव्यांग और बीमार व्यक्ति लाठी या बैसाखी का उपयोग कर सकेंगे।
बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक:
उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर जुलूस, सभा, धरना या भाषण नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक दी जा सकेगी। बारात और शवयात्रा को छूट रहेगी।
सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले या भड़काऊ नारे, भाषण, पोस्टर, पर्चे और चुनाव सामग्री के प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर चुनावी नारे लिखने, चित्र बनाने, पोस्टर या होर्डिंग लगाने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रोक रहेगी। निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार में उपयोग भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
चुनाव प्रचार के दौरान यातायात बाधित करने वाले वाहनों के उपयोग पर रोक रहेगी। ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहनों के लिए भी उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मोबाइल पर रोक:
मतदान दिवस पर मतदान केंद्र और मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन और वायरलेस लेकर चलने या उनका उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन और दूसरों को मदिरा सेवन कराने पर भी रोक रहेगी। सूखा दिवस पर मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
जिला कलेक्टर ने बताया कि आदेश की व्यक्तिशः पालना कराना संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए उपखंड, तहसील और पंचायत समिति कार्यालयों सहित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इसे चस्पा करने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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