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पेट्रोल-डीजल के लंबित बिल 5 अक्टूबर तक कोष कार्यालय में जमा कराने के निर्देश


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पेट्रोल-डीजल के लंबित बिल 5 अक्टूबर तक कोष कार्यालय में जमा कराने के निर्देश

पेट्रोल-डीजल के लंबित बिल 5 अक्टूबर तक कोष कार्यालय में जमा कराने के निर्देश

सीकर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप डीलरों को नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान उपलब्ध कराए गए पेट्रोल-डीजल के लंबित बिल 5 अक्टूबर 2026 तक कोष कार्यालय, सीकर में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगाए गए निजी अधिग्रहित और सरकारी वाहनों के लिए पीओएल प्रकोष्ठ की ओर से जारी कूपनों के आधार पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया गया था। इसके भुगतान के लिए संबंधित डीलरों को लंबित बिल निर्धारित तिथि तक जमा कराने होंगे।

जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 5 अक्टूबर के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों के भुगतान में बजट या अन्य कारणों से होने वाले विलंब की जिम्मेदारी संबंधित डीलर की होगी।

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