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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया


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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया

सीकर : जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन राहुल दानोदिया ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग, सीकर की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सीकर की टीम ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया।

उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सीकर पर शहर में एक नाबालिग बच्ची के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा तत्काल उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया गया। इसके बाद प्रशासनिक टीम एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला समन्वयक राहुल दानोदिया तथा काउंसलर राकेश चिरानिया ने बच्ची के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। जांच में बच्ची की उम्र 14 वर्ष पाई गई।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार बच्ची के नाबालिग पाए जाने पर प्रशासनिक टीम द्वारा उसके परिजनों को नोटिस जारी कर बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने अभिभावकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा कानून का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। परिजनों ने प्रशासन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को आश्वासन दिया कि बच्ची के बालिग होने के बाद ही उसका विवाह किया जाएगा।

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