बिजली चोरी पर 8.93 लाख जुर्माना, एक साल की जेल:सरदारशहर में किसान को दो बार चोरी करते पकड़ने पर कोर्ट का फैसला
बिजली चोरी पर 8.93 लाख जुर्माना, एक साल की जेल:सरदारशहर में किसान को दो बार चोरी करते पकड़ने पर कोर्ट का फैसला
चूरू : चूरू जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशिष्ट कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में सरदारशहर तहसील के एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 8 लाख 93 हजार 637 रुपए का जुर्माना और एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सरदारशहर तहसील के भादासर दिखणादा गांव स्थित परमेश्वरलाल के खेत से जुड़ा है। परमेश्वरलाल अपने खेत में 11 केवी लाइन से अवैध बिजली कनेक्शन करके बिजली चोरी करते हुए पाया गया था।
बिजली निगम ने इस किसान को पहली बार 2020 में बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद, 2023 में उसे दोबारा बिजली चोरी करते हुए पाया गया। कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए यह सजा सुनाई। सतर्कता टीम ने मौके पर वीसीआर (वीडियो कैसेट रिकॉर्डर) तैयार कर बिजली निरोधक थाने में मामला दर्ज करवाया था। बिजली चोरी निरोधक पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर विशिष्ट कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चूरू डिस्कॉम के एसई अजय कुमार शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। डिस्कॉम की ओर से एडवोकेट गजेंद्र खत्री ने पैरवी की।
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