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चाकू से की मां की हत्या, बेटे को आजीवन कारावास:25 हजार का जुर्माना भी लगाया, 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला


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चाकू से की मां की हत्या, बेटे को आजीवन कारावास:25 हजार का जुर्माना भी लगाया, 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

चाकू से की मां की हत्या, बेटे को आजीवन कारावास:25 हजार का जुर्माना भी लगाया, 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

रतनगढ़ : चूरू के रतनगढ़ एडीजे कोर्ट ने राजलदेसर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मां की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह मामला वर्ष 2020 का है।

अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि यह घटना 12 जून 2020 को राजलदेसर में हुई थी। आरोपी मुकेश ने अपने घर पर अपनी मां झिंकारदेवी को चाकू से गोद दिया था। इस संबंध में आरोपी के छोटे भाई मनीष ने राजलदेसर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था।

2 दिन बाद इलाज के दौरान तोड़ा था दम

थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घायल झिंकारदेवी की 14 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई और जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। एडीजे सुरेंद्र कौशिक ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 17 गवाहों के बयानों और 27 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुकेश ओसवाल को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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