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फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई:चिड़ावा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी


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फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई:चिड़ावा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई:चिड़ावा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी

चिड़ावा : चिड़ावा नगर पालिका ने फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पालिका ने पूनिया, कानोडिया, अनुराग और राजकला कॉम्प्लेक्स सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। इन प्रतिष्ठानों के पास आग से बचाव के आवश्यक उपकरण और फायर एनओसी उपलब्ध नहीं हैं।

अधिशासी अधिकारी गौतम शर्मा के आदेश और फायर प्रभारी दीपक जांगिड़ के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में संबंधित प्रतिष्ठानों को सात दिन के भीतर आवश्यक फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित करने और फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में नियमों का पालन न करने पर संबंधित भवनों को सीज करने सहित नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।

पालिका प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई शुरू करने से पहले इन प्रतिष्ठानों का सर्वे किया गया था। व्यापारियों को फायर सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए समझाया भी गया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही, जिसके बाद अब नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस वितरण की इस कार्रवाई के दौरान फायर टीम के सदस्य अरविंद दहिया, विकास और हरेंद्र भी मौजूद रहे।

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