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चूड़ी मिंयान प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने दिया स्टे, राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस दिया


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चूड़ी मिंयान प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने दिया स्टे, राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस दिया

चूड़ी मिंयान प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने दिया स्टे, राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस दिया

लक्ष्मणगढ़ : राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड की चूड़ी मिंयान ग्राम पंचायत की प्रशासक अमरीन बानो को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 13 जुलाई 2026 के हटाने संबंधी आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक स्टे देते हुए राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।

याचिकाकर्ता अमरीन बानो की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत आवश्यक जांच किए बिना तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 22 का पालन किए बिना पद से हटाया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने समान परिस्थितियों में दिए गए पूर्व के न्यायिक निर्णयों और अंतरिम राहत आदेशों का हवाला दिया। इन दलीलों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2026 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई संबंधित रिट याचिका के साथ की जाएगी।

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