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PTI के परिवार को मिलेगा 1.60 करोड़ का क्लेम:रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को 2 महीने का समय दिया


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PTI के परिवार को मिलेगा 1.60 करोड़ का क्लेम:रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को 2 महीने का समय दिया

PTI के परिवार को मिलेगा 1.60 करोड़ का क्लेम:रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को 2 महीने का समय दिया

सीकर : सीकर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक शारीरिक शिक्षक (PTI) के परिवार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राइवेट बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 28 लाख 20 हजार 473 रुपए का मुआवजा और 7 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज सहित यह राशि करीब 1.60 करोड़ रुपए होगी।

MACT के जज विनोद कुमार गिरी ने दुर्गा देवी बनाम मोहन सिंह व अन्य मामले में टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दो महीने के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि कोर्ट ने तय समय में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

ड्यूटी से आते समय सड़क एक्सीडेंट में हुई डेथ

एडवोकेट हुड्डा ने बताया कि मृतक मनोहर लाल मीणा अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के बहवास’ में शारीरिक शिक्षक (PTI) के पद पर पोस्टेड थे। 10 मई 2022 को मनोहर लाल मीणा ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहे थे। तभी रारापुर तिराहे के पास पीछे से तेज स्पीड में आ रही कार ने मनोहर लाल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल मनोहर को तुरंत थानागाजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

पत्नी ने दायर की थी याचिका

मृतक के भाई सुभाष चंद्र ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस जांच के बाद कार ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मृतक मनोहर लाल की पत्नी दुर्गा देवी ने इंश्योरेंस क्लेम‌ के लिए सीकर मोटर दुर्घटना कोर्ट में पीआईएल दायर की।

कोर्ट में दोनों पक्षों शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी की दलीलों और गवाहों को सुनने व कानूनी पहलुओं पर बहस के बाद फैसला सुनाया है। पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राजेंद्र कुमार हुड्‌डा की टीम में एडवोकेट खलीम अहमद गौरी, एडवोकेट दिनेश गिगला, एडवोकेट शर्मिला भोला, एडवोकेट गरिमा शर्मा और एडवोकेट गोविंद प्रकाश ने पैरवी की।

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