पिता की हत्या के दोषी बेटे को 5साल की जेल:5 हजार का जुर्माना भी लगाया, 2 साल पुराने मामले में आया फैसला
पिता की हत्या के दोषी बेटे को 5साल की जेल:5 हजार का जुर्माना भी लगाया, 2 साल पुराने मामले में आया फैसला
रतनगढ़ : चूरू जिले की रतनगढ़ एडीजे कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को दोषी करार देते हुए 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2024 में रतनगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि रतनगढ़ एडीजे सुरेंद्र कौशिक की अदालत ने यह फैसला सुनाया। रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार नांगल महेंद्रगढ़, हरियाणा निवासी प्रिंस शर्मा, जो वर्तमान में रतनगढ़ में रहता था, उसे अपने पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह किए पेश
पुलिस ने प्रिंस शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत 26 गवाहों और 45 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रिंस को दोषी पाया गया।
दोषी के पिता रेलवे कर्मचारी थे
कोर्ट ने प्रिंस को पिता की हत्या के लिए 5 साल के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 238(ख) बीएनएस के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मृतक विजय कुमार रेलवे कर्मचारी थे और रतनगढ़ रेलवे कॉलोनी में रेलवे क्वार्टर में रहते थे।
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