ईदगाह चौक, मोचीवाड़ा सीकर में मकान मालिकों व दुकानदारों ने स्वयं हटाए अतिक्रमण
ईदगाह चौक, मोचीवाड़ा सीकर में मकान मालिकों व दुकानदारों ने स्वयं हटाए अतिक्रमण
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : नैना शेखावत
सीकर : राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में दिए गए निर्णय की अनुपालना में एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद सीकर द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई सतत रूप से जारी है।
इसी क्रम में ईदगाह चौक से फतेहपुर रोड तथा बुच्यानी से खटीकान प्याऊ, फतेहपुर रोड तक जोनल प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई सड़क के मध्य से 20 फीट तथा कुल 40 फीट निर्धारित की गई है। उक्त मार्ग पर लंबे समय से अतिक्रमण के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता था, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण, विद्युत पोल स्थापना, पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हो रही थीं।

नगर परिषद सीकर द्वारा 17 दिसंबर 2025 को संबंधित भवनों का चिन्हांकन कर भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर अवगत कराया गया था। प्रशासन की अपील का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ईदगाह चौक, मोचीवाड़ा क्षेत्र में मकान मालिकों एवं दुकानदारों द्वारा स्वेच्छा से अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जो कि अन्य नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायक पहल है।
वरिष्ठ आयुक्त शशिकांत शर्मा ने अपली की है कि जो भवन स्वामी एवं दुकानदार अभी तक चिन्हित अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे प्रशासन द्वारा जारी नोटिसों एवं निर्धारित सीमांकन का सम्मान करते हुए स्वेच्छा से कार्रवाई करें। नगर परिषद सभी को पर्याप्त अवसर एवं सहयोग प्रदान कर रही है। इसके बावजूद यदि चिन्हित अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं, तो नियमानुसार नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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