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चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट ने जेल भेजा:1.07 लाख रुपए का जुर्माना लगाया; नोटिस के बाद भी सब्जी व्यापारी को नहीं लौटाई थी रकम


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चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट ने जेल भेजा:1.07 लाख रुपए का जुर्माना लगाया; नोटिस के बाद भी सब्जी व्यापारी को नहीं लौटाई थी रकम

चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट ने जेल भेजा:1.07 लाख रुपए का जुर्माना लगाया; नोटिस के बाद भी सब्जी व्यापारी को नहीं लौटाई थी रकम

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : नैना शेखावत

सीकर : सीकर में चेक बाउंस के मामले में सोमवार को NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (NIA प्रकरण) ऊषा प्रजापत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 1,07,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है।

सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया -करडोली निवासी परिवादी हरिकिशन ‘हरिकिशन एंड कंपनी’ के प्रोपराइटर हैं और सीकर कृषि मंडी में सब्जी व फलों का व्यापार करते हैं। परिवादी हरिकिशन ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। आरोपी कुरड़ाराम ने 2 अगस्त 2019 को परिवादी की फर्म से 59,334 रुपए के फल और सब्जियां खरीदी थीं। फल-सब्जी की रकम चुकाने के लिए आरोपी कुरड़ाराम ने परिवादी को साइन करके एक चेक दिया था

नोटिस के बाद भी नहीं लौटाई राशि

एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि जब परिवादी ने रकम लेने के लिए चेक को बैंक अकाउंट में जमा कराया तो वह बैंक अकाउंट बंद होने (Account Closed) की टिप्पणी के साथ बाउंस होकर रिटर्न हो गया। चेक बाउंस होने के बाद परिवादी ने एडवोकेट के जरिए आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा और राशि लौटाने की मांग की। लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद आरोपी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही बकाया राशि का भुगतान किया। हार मानकर परिवादी ने कोर्ट की शरण ली।

दोषी को 1 साल की जेल और दोगुना जुर्माना

मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा, सुखदेव सिंह महला, शीशराम ढाका, भागीरथ ढाका और संजय शर्मा ने पैरवी की। एडवोकेट्स ने कोर्ट में साक्ष्य और तर्क पेश करते हुए बताया कि आरोपी ने जानबूझकर धोखाधड़ी की नीयत से फ्रॉड चेक दिया। जज ऊषा प्रजापत ने आरोपी कुरड़ाराम को दोषी मानकर 1 साल की जेल और चेक राशि से लगभग दोगुनी राशि यानी 1,07,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।यानी 1,07,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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