स्टेडियम को तोड़ने को लेकर प्रशासन-ग्रामीणों के बीच वार्ता:हाईकोर्ट ने स्टेडियम को तोड़ने की समय सीमा निर्धारित की
स्टेडियम को तोड़ने को लेकर प्रशासन-ग्रामीणों के बीच वार्ता:हाईकोर्ट ने स्टेडियम को तोड़ने की समय सीमा निर्धारित की
नवलगढ़ : ग्राम परसरामपुर के बाबा मानदास आश्रम (मंडी) में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नवलगढ़ एसडीएम, तहसीलदार और नवलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
नवलगढ़ एसडीएम ने ग्रामीणों को बताया कि हाईकोर्ट ने स्टेडियम को तोड़ने के लिए 13 मई 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। यह स्टेडियम खसरा नंबर 1350 में स्थित है, जो नदी बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नवलगढ़ तहसीलदार ने मौके का मुआयना कर पुष्टि की कि 700 मीटर लंबी दीवार और एक अधूरी निर्माणाधीन संरचना इसी खसरा नंबर 1350 में आ रही है।
ग्रामीणों ने एसडीएम से 18 मई तक की छूट देने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से यह भी निवेदन किया कि जिस प्रकार मानवीय आधार पर नलकूप और सड़क को बचाया गया था, उसी प्रकार स्टेडियम को भी मानवीय आधार पर बचाया जाए।
एसडीएम ने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे अपनी मांग लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में निवेदन करें, जिससे इस मामले में कोई समाधान निकल सकता है।
इस बैठक में प्रशासक करणीराम, उपसरपंच महावीर प्रसाद सैन, सुरेश नेहरा, आरएलपी नेता मुकेश रणवां, अरविंद शर्मा, सरदार चाहर, विनोद टेलर, सुरेश गुर्जर, सुभाष जांगिड़ सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।
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