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विद्युत करंट से घोड़े की मौत मामले में रेहड़ी चालक को राहत, न्यायालय ने दिए हर्जाने के आदेश


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विद्युत करंट से घोड़े की मौत मामले में रेहड़ी चालक को राहत, न्यायालय ने दिए हर्जाने के आदेश

विद्युत करंट से घोड़े की मौत मामले में रेहड़ी चालक को राहत, न्यायालय ने दिए हर्जाने के आदेश

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जिला मुख्यालय पर वर्ष 2023 में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही से रेहड़ी चालक के घोड़े की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित को राहत प्रदान करते हुए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं।

एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 21 मई 2023 को रेहड़ी चालक मोहम्मद हुसैन चारा लेकर जा रहा था। इस दौरान चूरू की ओम कॉलोनी क्षेत्र में सड़क पर टूटकर गिरे विद्युत तार की चपेट में आने से रेहड़ी में जुते घोड़े की करंट लगने से मौत हो गई थी।

पीड़ित द्वारा विद्युत विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग की गई, लेकिन राहत नहीं मिलने पर स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद 29 अप्रैल 2026 को स्थायी लोक अदालत ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग एवं अन्य प्रतिपक्षियों को मृत घोड़े के एवज में 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि, 6 प्रतिशत ब्याज तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश दिए। अदालत के इस निर्णय से पीड़ित रेहड़ी चालक को राहत मिली है।

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