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जनमानस शेखावाटी सवांददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं ने एक महत्वपूर्ण मामले में परिवादी महेश कुमार केया के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कूरियर सेवा में लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित कंपनी को 1 लाख 38 हजार 500 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पारस सैन ने पैरवी करते हुए विपक्षी पवन पुत्र कूरियर एंड लॉजिस्टिक्स, प्रोपराइटर नरेश सोनी के खिलाफ सेवा में दोष का मामला प्रस्तुत किया। परिवादी का आरोप था कि उनके द्वारा भेजा गया कीमती जरी का ओढ़ना निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया और कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मील ने कूरियर सेवा को दोषी मानते हुए परिवादी को 1,38,500 रुपये की एकमुश्त राशि अदा करने के निर्देश दिए। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित राशि 30 दिवस के भीतर अदा नहीं की जाती है, तो परिवाद दायर किए जाने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
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