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बाजोर प्रशासक को हटाने के आदेश पर लगी रोक:राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, मंत्री दिलावर के दौरे के दौरान हुई थी कार्रवाई


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बाजोर प्रशासक को हटाने के आदेश पर लगी रोक:राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, मंत्री दिलावर के दौरे के दौरान हुई थी कार्रवाई

बाजोर प्रशासक को हटाने के आदेश पर लगी रोक:राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, मंत्री दिलावर के दौरे के दौरान हुई थी कार्रवाई

पिपराली : पंचायत राज विभाग मंत्री मदन दिलावर के सीकर दौरे के दौरान पंचायत समिति पिपराली की ग्राम पंचायत बाजोर की प्रशासक संगीता देवी को साफ-सफाई व्यवस्था का हवाला देते हुए पद से हटा दिया गया था। इसी कार्रवाई में सांवलोदा धायलन और जसरासर के प्रशासकों को भी हटाया गया था।

हालांकि, राजनीतिक दबाव के चलते दोनों प्रशासकों को मात्र दो दिन के भीतर दोबारा बहाल कर दिया गया, लेकिन बाजोर की प्रशासक को बहाल नहीं किया गया।

इस फैसले के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी और तरुण कुमार की ओर से संगीता देवी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि समान परिस्थितियों में हटाए गए तीन प्रशासकों में से केवल एक को पद से हटाए रखना न्यायसंगत नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनूरूप सिंह ने बाजोर प्रशासक को हटाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बाजोर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

गौरतलब है कि बाजोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को निरस्त किए जाने के बाद प्रशासक और ग्रामीणों ने उसके दोबारा बहाली को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से 18 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश जारी किया गया और प्रशासक को पद से हटा दिया गया था। इस कार्रवाई को लेकर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए थे।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद संगीता देवी ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा, “कभी सरकारें लोक कल्याणकारी हुआ करती थीं, लेकिन अब दमनकारी बनती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संविधान ही आमजन का सबसे बड़ा रक्षा कवच है।”

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