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मण्ड्रेला सीएचसी के संविदाकर्मी को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक


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मण्ड्रेला सीएचसी के संविदाकर्मी को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश, विभागों से मांगा जवाब

मण्ड्रेला : राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मण्ड्रेला में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कार्यरत संविदाकर्मी विनोद कुमार सिंगल को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रदीप शर्मा द्वारा 10 मार्च 2026 को विनोद कुमार सिंगल को सेवा से हटाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद कार्मिक ने अधिवक्ता जवाहर सिंह राव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में बताया गया कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से सीएचसी में सेवाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद अचानक हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद संविदाकर्मियों में राहत और उम्मीद की भावना देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सीएचसी प्रभारी द्वारा यह कहते हुए हटाने की कार्रवाई की गई थी कि उनकी नियुक्ति एनजीओ के माध्यम से हुई थी, हालांकि फिलहाल इस आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है।

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