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HC ने प्रधानाचार्या के तबादले पर लगाई रोक:शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब; आरोप-नियम दरकिनार किए थे


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HC ने प्रधानाचार्या के तबादले पर लगाई रोक:शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब; आरोप-नियम दरकिनार किए थे

HC ने प्रधानाचार्या के तबादले पर लगाई रोक:शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब; आरोप-नियम दरकिनार किए थे

चिड़ावा : झुंझुनूं के लाम्बा गोठड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या अनिता शर्मा के तबादले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने शिक्षा विभाग के आदेश के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इसके तहत अनिता शर्मा का तबादला बीकानेर जिले के एक स्कूल में कर दिया गया था।

बता दें कि शिक्षा विभाग ने यह तबादला 22 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी कर किया था। लाम्बा गोठड़ा की प्रधानाचार्य अनिता शर्मा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानीपुर (बीकानेर) भेजा गया था। आदेश को नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रधानाचार्या ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में चुनौती दी थी।

न्यायालय में दी गई मुख्य दलीलें

प्रधानाचार्या के वकील संजीव महला ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि विभाग ने जो तबादला आदेश दिए वे स्थानांतरण नीति और विधि के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। यह तबादला प्रशासनिक जरूरत के बजाय राजनीतिक विद्वेष (Political Vendetta) से प्रेरित होकर किया गया।

अनिता शर्मा 2027 में रिटायर होने वाली हैं। नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को सामान्यतः परेशान नहीं किया जाता। यह तर्क भी दिया गया कि अनिता शर्मा एक महिला अधिकारी हैं। और उनके पूरे सेवाकाल के दौरान कोई भी शिकायत या प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं हुई।

शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश आनंद शर्मा ने शिक्षा विभाग की ओर से 22/09/2025 को जारी किए गए तबादला आदेश के इंप्लीमेंट पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने राजस्थान शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब भी मांगा।

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