वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकती है पेंशन
वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकती है पेंशन
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशनर्स के लिए वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है।
विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि जिले में कुल 2,85,280 पेंशनर्स हैं, जिनमें से अब तक 2,50,882 (87.94 प्रतिशत) पेंशनर्स का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि 34,398 पेंशनर्स अभी भी सत्यापन से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा “RajSSP Mobile App” के जरिए फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से घर बैठे भी सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है।
यदि किसी कारणवश बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है, तो पेंशनर अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी) के कार्यालय में जाकर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं। जिन पेंशनर्स के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
विशेष योग्यजन पेंशनर्स के लिए जनाधार में UDID रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट कराना भी आवश्यक है। इसके बाद ही उनका सत्यापन संभव हो पाएगा। विभाग ने सभी लंबित पेंशनर्स से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पूर्व अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि पेंशन का नियमित भुगतान जारी रह सके।
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