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सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी 25 फरवरी तक करवाएं दस्तावेज सत्यापन


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सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी 25 फरवरी तक करवाएं दस्तावेज सत्यापन

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी 25 फरवरी तक करवाएं दस्तावेज सत्यापन

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : पटवार सीर्धी भर्ती परीक्षा-2025 में अंतिम रूप से चयनित 74 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिले में की गई है। इन अभ्यर्थियों को आवंटित पटवार प्रशिक्षण शाला में 26 फरवरी, 2026 को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को सोमवार, 23 फरवरी, 2026 से 25 फरवरी, 2026 तक करवाने के लिए कहा गया है। भू-अभिलेख शाखा प्रभारी अधिकारी चूरू एसडीएम सुनील कुमार ने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी सोमवार, 23 फरवरी, 2026 से 25 फरवरी, 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला कार्यालय, चूरू में उपस्थित होकर सत्यापन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र के संलग्न समस्त मूल दस्तावेज एवं पासपोर्ट आकार की 2 फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति प्रोविजनल रखी जाएगी, इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

 01 जनवरी, 2004 तथा इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्त, नियम एवं परिपत्र आदि द्वारा किए गए प्रावधान लागू होंगे। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी द्वारा सेवा में रहने के दौरान स्वयं के विवाह/पुनर्विवाह अथवा संतानों की संख्या में हुई वृद्धि/कमि के सम्बन्ध में सूचना मय प्रमाण पत्र 30 दिवस में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष लिखित में दिया जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

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