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फतेहपुर के ओम पार्क में टंकी निर्माण पर कोर्ट स्टे:एसीजेएम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश


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फतेहपुर के ओम पार्क में टंकी निर्माण पर कोर्ट स्टे:एसीजेएम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश

फतेहपुर के ओम पार्क में टंकी निर्माण पर कोर्ट स्टे:एसीजेएम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश

फतेहपुर : फतेहपुर के वार्ड नंबर 34 स्थित ओम पार्क में चल रहे निर्माण कार्य पर एसीजेएम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए निर्माण पर रोक लगाते हुए चल रहे कार्य की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। एडवोकेट पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि खसरा नंबर 1150 श्मशान भूमि के रूप में दर्ज है। इसी भूमि पर ओम पार्क बना हुआ है, जहां नगर परिषद द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है।

नगर परिषद ने कोर्ट में बताया कि ये कार्य विधिवत प्रस्ताव पारित कर जल निकायों के जीर्णोद्धार और पार्क विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। परिषद ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता राजनीतिक द्वेष के कारण कार्य रुकवाना चाहते हैं।

एडवोकेट पंकज शर्मा ने अपनी दलील में राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय का मत रहा है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग तब तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका वर्गीकरण न बदल दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को निर्धारित की गई है।

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