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झुंझुनू में नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ पर शिक्षक को सजा:3 साल की जेल; घर छोड़ने के बहाने की थी अश्लील हरकतें


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झुंझुनू में नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ पर शिक्षक को सजा:3 साल की जेल; घर छोड़ने के बहाने की थी अश्लील हरकतें

झुंझुनू में नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ पर शिक्षक को सजा:3 साल की जेल; घर छोड़ने के बहाने की थी अश्लील हरकतें

झुंझुनूं : विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), झुंझुनूं ने नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल शिक्षक को 3 साल की सजा सुनाई। शिक्षक को दोषी ठहराया है। कुल 3 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से सजा दी है। यह मामला बगड़ थाने में मामला दर्ज हुआ था।

यह था मामला

मामले के अनुसार 28 मार्च 2024 को पीड़िता (घटना के समय उम्र 16 साल 11 महीना) अपनी माता के साथ पुलिस थाना बगड़ में उपस्थित हुई थी। पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि वह 28.03.2024 को जीव विज्ञान का पेपर देने के बाद वह स्कूल से घर जाने की तैयारी कर रही थी।

इसी दौरान उसके जीव विज्ञान विषय के टीचर, स्कूल से बाहर निकल कर आए और उसे यह कहकर अपनी गाड़ी में बैठने को कहा कि वह घर की ओर जा रहे हैं और उसे घर छोड़ देंगे।

पीड़िता जब पिछली सीट पर बैठने लगी तो आरोपी ने उसे आगे बैठने को कहा। गाड़ी में कुछ दूर चलते ही, आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा।

जबरदस्ती करने की कोशिश

पीड़िता के मना करने पर भी वह नहीं माना। जब वे पीड़िता के घर के सामने पहुंचे और पीड़िता गाड़ी से उतरने लगी, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने घर जाकर यह घटना अपने घरवालों को बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

आरोप-पत्र न्यायालय में किया पेश

पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर आई 13 गवाहों और 21 डाक्यूमेंट्स की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भांबू की ओर से की गई।

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