अजमेर : रिश्वत मामले में निलंबित ASP दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से जमानत, ढाई महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने शुक्रवार को 2 करोड़ की रिश्वत मामले में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत दे दी।
अजमेर : राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने शुक्रवार को 2 करोड़ की रिश्वत मामले में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत दे दी। मामले की सुनवाई जस्टिस वीके सोनगरा की एकल पीठ ने की। दिव्या मित्तल को यह जमानत आरोप पत्र पेश होने के बाद मिली है।
यह था मामला
बता दें कि एसीबी ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। मित्तल पर प्रतिबंधित दवाओं के मामले की जांच में दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। 2 साल पहले अजमेर में करीब 11 करोड रुपए कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवाएं पकड़ी गई थी।
इस मामले में रामगंज और अलवर गेट थाना पुलिस ने चार मुकदमे दर्ज किए थे, एक के बाद एक जांच अधिकारी बदलने के बाद मामला एसओजी को सौंपा गया था। इस मामले में एएसपी पर 2 करोड़ का रिश्वत मांगने का आरोप है। मांडवाली के बाद मामला 50 लाख रुपये में तय हुआ था।
यूआईटी ने रिसोर्ट पर चलाया था बुलडोजर
दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के बाद उदयपुर यूआईटी ने निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के रिसाॅर्ट पर बुलडोजर चला दिया था। इसको लेकर यूआईटी ने दिव्या को 1 मार्च को नोटिस दिया था। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल का विवादों से पुराना नाता रहा है।
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2015 मित्तल ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवाया था। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे के कारण लंबित है।
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