वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

झुंझुनूं : जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं, खासकर रात के समय होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत डम्पर-ट्रॉली, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऊंटगाड़ी और इसी प्रकार के अन्य वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि रात्रि के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण इन वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर का न होना है। इसकी वजह से पीछे से आ रहे वाहनों के चालकों को आगे चल रहे वाहन का आभास नहीं हो पाता और दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अक्सर जनहानि भी होती है।
इस समस्या के निदान और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार सभी प्रकार के निर्दिष्ट वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य होगा । वाहन कंपनियों, डीलरों और मरम्मत व पेंटिंग का काम करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना रिफ्लेक्टर के किसी वाहन की बिक्री या संचालन न हो वहीं सभी पेंटर्स को वाहनों के पीछे की तरफ रेडियम युक्त पेंट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे रात में भी दिखाई दें।